सीहोर : लोकसभा निर्वाचन के दौरान विश्राम भवनों तथा सर्किट हाउस के आरक्षण के संबंध में निर्देश

लोकसभा निर्वाचन के दौरान विश्राम भवनों तथा सर्किट हाउस के आरक्षण के संबंध में निर्देश
आरक्षण के संबंध में निर्देश
सीहोर 19 मार्च,2019
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन-2019 के दौरान शासकीय,अर्द्धशासकीय विश्राम गृहों, विश्राम भवनों, निरीक्षण गृह तथा सर्किट हाउस परिसर में किसी भी तरह का चुनाव प्रचार, बैठक वर्जित है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा लोकसभा निर्वाचन के दौरान विश्राम गृह, विश्राम भवन तथा निरीक्षण गृह के आरक्षण के संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
लोकसभा निर्वाचन के दौरान विश्राम गृह, विश्राम भवन, निरीक्षण गृह तथा सर्किट हाउस में ठहरने के लिए किसी एक पार्टी, अभ्यर्थी का एकाधिकार नहीं होगा तथा समस्त पार्टी, अभ्यर्थी के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध रहेंगे। किसी एक व्यक्ति के नाम से 48 घण्टे से अधिक समय के लिए बुकिंग नहीं की जाएगी। साथ ही उक्त कमरों को किसी पार्टी, अभ्यर्थी के अस्थाई पार्टी, दल के कार्यालय के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा। जिस व्यक्ति को यह स्थान आवंटित होंगे,उस व्यक्ति के वाहन के अतिरिक्त दो वाहन अधिकतम तीन वाहन यदि उस व्यक्ति के द्वारा अनुमति प्राप्त की गई है तो उसे परिसर के अंदर आने की अनुमति दी जा सकेगी। मतदान के 48 घण्टे पूर्व के दौरान कोई नया आरक्षण नहीं होगा और उस कमरे में रूके व्यक्ति यदि विधानसभा क्षेत्र के वोटर नहीं है तो उन्हें कमरा खाली करना होगा। निर्धारित नियमों तथा शर्तो का उल्लंघन होने पर संबंधित विभाग प्रमुख के माध्यम से तत्काल रिटर्निंग अधिकारी को सूचना दिया जाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।