रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर प्रशासन का कड़ा रुख
29 दिसंबर से 12 मार्च तक 324 प्रकरणों में डेढ़ करोड़ से ज्यादा का जुर्माना
धारा 133 अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
भारी वाहनों के आवागमन के मार्ग किए निर्धारित
खनिज वाहनों की रफ्तार 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित
सीहोर 27 मार्च,2019
जिला प्रशासन द्वारा अवैध रेत उत्खनन और परिवहन में संलिप्त माफियाओं पर विगत दिनों से सख्ती दिखाई जा रही है। कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा के मार्गदर्शन में खनिज विभाग ने खनिज (रेत) माफियाओं के खिलाफ प्रकरण बनाकर जुर्माने की कार्यवाही पूर्ण की है। दिसम्बर माह के अंतिम सप्ताह से लेकर 12 मार्च तक कलेक्टर के निर्देशों के पालन में खनिज विभाग द्वारा 324 प्रकरणों को दर्ज कर 1 करोड़ 61 लाख 93हजार 540 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।
कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा ने बताया कि अवैध उत्खनन के खिलाफ प्रशासन का सख्त रवैया जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि खनिज विभाग प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करता है। खनिज विभाग ने जनवरी एवं फरवरी के दौरान अपनी कार्यवाही में खासी प्रगति दिखाते हुए प्रकरण दर्ज किए हैं। उक्त कार्यवाही से अवैध उत्खनन एवं परिवहन की शिकायतों में भी कमी आई है।
धारा 133 अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
भारी वाहनों के आवागमन के मार्ग किए निर्धारित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा जन सामान्य के हित एवं लोक शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये हैं।
कलेक्टर श्री मिश्रा द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण को नियंत्रित करने के संबंध में प्रभारी अधिकारी (खनिज) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नसरुल्लागंज व बुधनी एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) को निर्देशित किया गया है कि अब निर्धारित किए गए मार्गों से ही खनिज परिवहन करने वाले वाहन गुजरेंगे, निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करना सुनिश्चत करें। अक्सर भारी वाहन खदान क्षेत्र/अवैध उत्खनन वाले क्षेत्रों/अवैध भंडारण वाले क्षेत्र से गांव के विभिन्न रास्तों से परिवहन करते हुए निकल जाते हैं जिस करण ऐसे वाहनों पर समुचित कार्यवाही नहीं हो पाती है तथा सड़क दुर्घटना का खतरा बना रहता है। उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर द्वारा खनिज के अवैध उत्खननन व परिवहन पर नियंत्रण के लिए जिले में स्वीकृत एवं संचालित खदानों से खनिज रेत के वाहनों के आवागमन के लिए मार्ग निर्धारित कर दिए गए हैं।
नसरुल्लागंज तहसील की नीलकंठ खदान से इंदौर की और जाने वाले वाहन – नीलकंठ, छिदगांव काछी, चमेटी, चींच, खाती टप्पर, मंडी, अतरालिया, बालागांव, हालियाखेड़ी, बोरखेड़ाकला, गोपालपुर से निकाले जाएंगे। भोपाल की और जाने वाले वाहन – नीलकंठ, छिदगांव काछी, अम्बाजदीद, बड़गांव, डिमावर, बाबरी, कलवाना नहर, रेहटी, मालीबायां, कोलार रोड़, देलावाड़ी रोड़ से निकलेंगे। सीहोर की और जाने वाले वाहन –नीलकंठ, छिदगांवकाछी, चमेटी, चींच, खाती टप्पर, मंडी, अतरालिया, स्वप्न सिटी के पास से सीहोर नाका, लाड़कुई, इछावर से निकाले जाएंगे। देवास की और जाने वाले वाहन – नीलकंठ, छिदगांवकाछी, चमेटी, चींच, खाती टप्पर, मंडी, बालागांव, हालियाखेड़ी, बोरखेड़ा कला, गोपालपुर से निकाले जाएंगे। शाजापुर/शुजालपुर की और जाने वाले वाहन – नीलकंठ, छिदगांव काछी, चमेटी, चींच, खाती टप्पर, मंडी, अतरालिया, स्वप्न सिटी के पास सीहोर नाका, लाड़कुई, इछावर से निकाले जाएंगे।
नसरुल्लागंज तहसील की डिमावर खदान सेइंदौर की और जाने वाले वाहन – डिमावर, अम्बाजदीद, बड़गांव, छिदगांवकाछी, चींच, खाती टप्पर, मंडी, अतरालिया, बालागांव, हालियाखेड़ी, बोरखेड़ाकला, गोपालपुर से निकाले जाएंगे। भोपाल की और जाने वाले वाहन – डिमावर, बाबरी, कलवाना नहर, रेहटी, मालीबायां, कोलार रोड़, देलावाड़ी रोड़ से निकलेंगे। सीहोर की और जाने वाले वाहन – डिमावर, बड़गांव, अम्बा जदीद, छिदगांवकाछी, चींच, खाती टप्पर, मंडी, अतरालिया, स्वप्न सिटी के पास से सीहोर नाका, लाड़कुई, इछावर से निकाले जाएंगे। देवास की और जाने वाले वाहन – डिमावर, बड़गांव, अम्बाजदीद, छिदगांवकाछी, चींच, खाती टप्पर, अतरालिया, बालागांव, बोरखेड़ाकला, गोपालपुर से निकाले जाएंगे।शाजापुर/शुजालपुर की और जाने वाले वाहन – डिमावर, छिदगांव काछी, चमेटी, चींच, खाती टप्पर, मंडी, अतरालिया, स्वप्न सिटी के पास सीहोर नाका, लाड़कुई, इछावर से निकाले जाएंगे।
नसरुल्लागंज तहसील की अम्बाजदीद खदान से वाहन इंदौर की और जाने वाले वाहन –अम्बाजदीद,छिदगांवकाछी, चमेटी, चींच, खाती टप्पर, मंडी, अतरालिया, बालागांव, हालियाखेड़ी, बोरखेड़ाकला, गोपालपुर से निकाले जाएंगे। भोपाल की और जाने वाले वाहन – अम्बाजदीद, डिमावर, बाबरी, कलवाना नहर, रेहटी, मालीबायां, कोलार रोड़, देलावाड़ी रोड़ से निकलेंगे। सीहोर की और जाने वाले वाहन –अम्बा जदीद, छिदगांवकाछी, चमेटी, चींच, खाती टप्पर, मंडी, अतरालिया, स्वप्न सिटी के पास से सीहोर नाका, लाड़कुई, इछावर से निकाले जाएंगे। देवास की और जाने वाले वाहन – अम्बाजदीद, छिदगांवकाछी, चमेटी, चींच, खाती टप्पर, मंडी, अतरालिया, बालागांव, हालियाखेड़ी बोरखेड़ाकलां, गोपालपुर से निकाले जाएंगे। शाजापुर/शुजालपुर की और जाने वाले वाहन – अम्बाजदीद, छिदगांव काछी, चमेटी, चींच, खाती टप्पर, मंडी, अतरालिया, स्वप्न सिटी के पास सीहोर नाका, लाड़कुई, इछावर से निकाले जाएंगे।
नसरुल्लागंज तहसील की बड़गांव खदान से वाहन इंदौर की और जाने वाले वाहन – बड़गांव,छिदगांवकाछी, चमेटी, चींच, खाती टप्पर, मंडी, अतरालिया, बालागांव, हालियाखेड़ी, बोरखेड़ाकला, गोपालपुर से निकाले जाएंगे। भोपाल की और जाने वाले वाहन – बड़गांव, छिदगांवकाछी, डिमावर, बाबरी, कलवाना नहर, रेहटी, मालीबायां, कोलार रोड़, देलावाड़ी रोड़ से निकलेंगे। सीहोर की और जाने वाले वाहन –बड़गांव, छिदगांवकाछी, चमेटी, चींच, खाती टप्पर, मंडी, अतरालिया, स्वप्न सिटी के पास से सीहोर नाका, लाड़कुई, इछावर से निकाले जाएंगे। देवास की और जाने वाले वाहन – बड़गांव,
छिदगांवकाछी, चमेटी, चींच, खाती टप्पर, मंडी, अतरालिया, बालागांव, बोरखेड़ाकलां, गोपालपुर से निकाले जाएंगे। शाजापुर/शुजालपुर की और जाने वाले वाहन – बड़गांव, छिदगांवकाछी, चमेटी, चींच, खाती टप्पर, मंडी, अतरालिया, स्वप्न सिटी के पास सीहोर नाका, लाड़कुई, इछावर से निकाले जाएंगे।
रेहटी तहसील की बाबरी खदान से वाहन इंदौर की और जाने वाले वाहन – बाबरी,डिमावर, अम्बाजदीद, छिदगांवकाछी, चमेटी, चींच, खाती टप्पर, मंडी, अतरालिया, बालागांव, हालियाखेड़ी, बोरखेड़ाकला, गोपालपुर से निकाले जाएंगे। भोपाल की और जाने वाले वाहन – बाबरी, डिमावर, कलवाना नहर, रेहटी, मालीबायां, कोलार रोड़, देलावाड़ी रोड़ से निकलेंगे। सीहोर की और जाने वाले वाहन – बाबरी,डिमावर, अम्बाजदीद, छिदगांवकाछी, चमेटी, चींच, खाती टप्पर, मंडी, अतरालिया, स्वप्न सिटी के पास से सीहोर नाका, लाड़कुई, इछावर से निकाले जाएंगे। देवास की और जाने वाले वाहन – बाबरी,डिमावर, अम्बाजदीद,छिदगांवकाछी, चमेटी, चींच, खाती टप्पर, मंडी, अतरालिया, बालागांव, हालियाखेड़ी, बोरखेड़ाकला, गोपालपुर से निकाले जाएंगे। शाजापुर/शुजालपुर की और जाने वाले वाहन – बाबरी,डिमावर, अम्बाजदीद,छिदगांवकाछी, चमेटी, चींच, खाती टप्पर, मंडी, अतरालिया, स्वप्न सिटी के पास सीहोर नाका, लाड़कुई, इछावर से निकाले जाएंगे।
निर्धारित किए गए मार्गों के अतिरिक्त किसी भी अन्य मार्ग से खनिज रेत के वाहनों का आवागमन किया जाता है तो यह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 का उल्लंघन माना जाकर दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।
अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन पर जिला प्रशासन की होगी पैनी नजर
कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा ने जिले में हो रहे खनिज(रेत) के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी करते हुए खनिज परिवहन में लगे वाहनों के मालिकों निर्देशित किया है कि वे जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि उनके वाहन में गति नियंत्रक लगा हुआ है। कलेक्टर के निर्देशानुसार प्रत्येक खनिज वाहन की गति 40 किमी प्रति घंटा सीमित की गई है। जिला परिवाहन कार्यालय से प्राप्त प्रमाण पत्र वाहन के सामने वाले कांच पर चस्पा किया जाना चाहिए।
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