सीहोर : राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन

सीहोर, 22 फरवरी2019

            लोकसभा निर्वाचन 2019 को निष्पक्ष, स्वतंत्र, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराने तथा अंतिम निर्वाचक नामावली के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रभारी कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। साथ पत्रकार वार्ता का आयोजन भी किया गया। उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आचरण संहिता प्रभावशील हो जाएगी। आदर्श आचरण संहिता से संबंधित शिकायत होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन क्षेत्र में अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस में गठित प्रकोष्ठ में शिकायत कर सकते हैं। विधानसभा क्षेत्रवार सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्थैतिक निगरानी टीम एवं उड़नदस्ता टीम, वीडियो व्यूईंग टीम, वीडियो निगरानी दल, सहायक व्यय प्रेक्षक तथा लेखांकन दल गठित किए गए हैं। बैठक में आदर्श आचार संहिता का पालन,उल्लंघन पर कार्रवाई, व्यय लेखे संधारित करने तथा इनके संचालन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, चुनाव अपराध अधिनियम, जुलूस एवं सभाओं के लिए अनुमति, वाहनों के उपयोग एवं अनुमति, ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग के लिए अनुमति तथा पेड न्यूज के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। 

अंतिम निर्वाचक नामावली

       बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अंतिम निर्वाचक नामावली  जारी की गई। इसके साथ ही जानकारी दी गई कि 02 एवं 03 मार्च को विधानसभा क्षेत्रों में स्थित मतदान केन्द्रों पर विशेष कैम्प आयोजित किए जाएंगे। आयोग के निर्देशानुसार समस्त बीएलओ 2019 की अंतिम प्रकाशित नामावली की प्रति के साथ मतदान केन्द्र पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे ताकि नाम जुड़वाने से शेष रहे मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सके। प्राप्त आवेदनों का निराकरण 14 मार्च तक किया जाएगा। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव रंजन पाण्डे सहित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया सहित अन्य शासकीय अधिकारी उपस्थित थे।

संपत्ति विरूपण अधिनियम का पालन

       बैठक संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के संबंध में जानकारी दी गई कि इस अधिनियम के तहत संपत्ति की स्वामी की लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खडिया, रेग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करने पर एक हजार रूपए तक के जुर्माने से दण्डनीय हो सकेगा। यदि किसी राजनैतिक दलों या अन्य व्यक्तियों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवनों पर बैनर लगाए जाते हैं तथा विद्युत टेलीफोन के पोल पर झण्डे लगाए जाते हैं तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। 

लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए कॉल सेंटर प्रारंभ

     भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए कॉल सेंटर प्रारंभ कर दिया गया है जिसका टोल फ्री नंबर 1950 है । इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से पात्र मतदाता यह पता लगा सकेंगे कि उनका नाम जिले के किस मतदान केन्द्र में दर्ज हैं । मतदाता इस टोल फ्री नंबर पर फोन कर मतदाता सूची के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । 28 फरवरी तक सभी नवीन मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्रों का वितरण किया जाना है, जिन मतदाताओं को पहचान पत्र 28 फरवरी तक प्राप्त न हो पाएं वे 1950 पर फोन करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं ।                 


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