
प्याज मूल्य नियन्त्रण अधिसूचना के तहत स्टॉक की अधिकतम सीमा निर्धारित
सीहोर 10 अक्टूबर,2019
प्रदेश में प्याज के मूल्यों पर नियंत्रण कायम रखने तथा उपभोक्ताओं को प्याज की निरन्तर आपूर्ति बनाए रखने के लिए “मध्यप्रदेश प्याज व्यापारी (स्टॉक सीमा तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश 2019” संपूर्ण प्रदेश में 5 अक्टूबर को जारी किया गया है। जिले में प्याज की उपलब्धता एवं मूल्य पर नियंत्रण बनाते हुए जमाखोरी पर नियंत्रण करने के लिए प्याज के थोक व्यापारियों के लिये अधिकतम500 क्विंटल तथा फुटकर व्यापारी के लिये अधिकतम 100 क्विंटल स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। सतत् निगरानी के लिए कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा दल गठित किए गए हैं। दल में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, नापतौल निरीक्षक, नायब तहसीलदार, उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक जिले में विहित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कार्य करेंगे।