हत्या के जघन्य मामले में आरोपियों को आजीवन करावास एवं अर्थदण्ड
11 जून-2017 को फरियादी नजमा बी शाम करीब 7.30 बजे के लगभग खाना बना रही थी ओर उसका पति रज्जू उर्फ जब्बार खाना खा रहा था । तभी सामने ममता बाई नाथ उसके घर आई और उसके पति को आवाज देकर बुलाया उसके पति खाना खाते-खाते उठकर बाहर चले गये और वह भी उनके पीछे-पीछे बाहर आ गई । इतने में ममता बाई का बेटा प्रदीपनाथ जो कि आड़ में खड़ा हुआ था एकदम से आया व लोहे की गुप्ती से उसके पति को जान से मारने की नियत से उसके सीने में गुप्ती मारी, जिससे उसका पति गिर गया । प्रदीप ओर गुप्ती मार रहा था वह बचाने लगा तो प्रदीप ने उसे भी गुप्ती मारी जो उसके हाथ की कलाई पर लगी । प्रदीप की मां बोली ओर मार छोड़ना मत । प्रदीप ने गुप्ती से मारा एवं ममताबाई ने पत्थर से मारा जो उसके सिर में लगा तथा प्रदीप ने गुप्ती से उसके पति के हाथ सीने व गर्दन के पीछे मारकर चोट पहुचाई उसके चिल्लाने पर उसकी सास आ गई तथा उसका देवर आदिल भी आ गया जिन्हें देखकर दोनों भाग गये । घटना स्थल से वह अपने पति रज्जू उर्फ जब्बार को 108 वाहन से अस्पताल आष्टा ले गई । जहॉ पर डॉक्टर ने रज्जू उर्फ जब्बार को मृत घोषित कर दिया । उसके पति मकान बना रहे थे और प्रदीप मकान नहीं बनाने दे रहा था इसी बात से रंजिश रखते हुये जान से मारने की नियत से गुप्ती मारकर उसके पति को चोट पहुंचाई जिससे उसके पति की मृत्यु हो गई । अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना कर अभियोग पत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । मान. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सरिता वाधवानी आष्टा द्वारा अभियोग की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं साक्षीगण के कथनों को विश्वसनीय मानते हुये आरोपीगण प्रदीप नाथ आ. हेमराज नाथ 22 साल एवं ममताबाई पत्नी हेमराज नाथ 50 साल निवासीगण पुराना बस स्टैण्ड डोडी थाना जावर को धारा 302, 34 भादवि. में आजीवन कारावास व 5-5 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । प्रकरण की पैरवी श्री देवेन्द्र सिंह ठाकुर अति.जिला अभियोजन अधिकारी आष्टा द्वारा की गई ।
सम्पत्ति विरूपण के तहत मामला कायमः- थाना अहमदपुर पुलिस ने विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत गत रखते हुये लागू आचार संहिता का उल्लंधन करते पाये जाने पर बनखेड़ा निवासी सुनील परमार पिता परवत सिंह 26 साल द्वारा बिजली के खम्बे पर दुकान बोर्ड लगाना पाया गया। जिस पर आरोपी के विरूद्ध म.प्र. सम्पत्ति विरूपण अधिनियम की धारा 3 के तहत कार्यवाही की गई
कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही :-
थाना श्यामपुर पुलिस ने श्यामपुर बस स्टैण्ड से गत दिवस 23.20 बजे ग्राम संवास जिला राजगढ़ निवासी गुलाब राजपूत पिता नानूराम 36 साल को सायकल पर एमप्लीफायर द्वारा लाउडस्पीकर लगाकर उॅची आवाज में बजाते पाये जाने पर जिला दण्डाधिकारी सीहोर के आदेश का उल्लंधन करना पाये जाने पर कोलाहल अधिनियम की धारा 15 एवं भादवि. की धारा 188 के तहत कार्यवाही की गई ।
थाना आष्टा पुलिस ने माता मंदर के पास गाडरी मोहल्ला आष्टा से मंगलवार की रात्रि सवा ग्यारह बजे आरोपी अनिल धनगर निवासी गाडरी मोहल्ला आष्टा को तेज आवाज में बिना अनुमत डी.जे. बजाता पाये जाने पर जिला दण्डधिकारी सीहोर के आदेश का उल्लंधन करना पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध कोलाहल अधिनियम की धारा 15 एवं भादवि. की धारा 188 के तहत कार्यवाही की गई ।
अवैध शराब जप्त :-
लोकसभा चुनाव को मद्देनजर पुलिस अधीक्षक सीहोर श्री एस.एस.चौहान के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर के मार्गदर्शन में जिले में अवैध शराब की धरपकड़ के विरूद्ध चलाई जा रही मुहिम के तहत थाना मण्डी पुलिस द्वारा चितावलिया हेमा निवासी कुमेर सिंह पिता हरनाथ मेवाड़ा को 16 क्वाटर देशी शराब सहित गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है।
थाना दोराहा पुलिस द्वारा पाटन निवासी हरिओम दास पिता नरसिंह दास को 23 क्वाटर देशी शराब सहित गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है।
थाना श्यामपुर पुलिस द्वारा हनुमान मोहल्ला श्यामपुर निवासी संजय मालवीय पिता कमल सिंह मालवीय को 17 क्वाटर देशी शराब सहित गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है।
थाना बिलकिसगंज पुलिस द्वारा उलझावन निवासी राजेश पिता मासूम लाल धोलपुर को 20 क्वाटर देशी शराब सहित गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है।
थाना नसरूल्लागंज पुलिस द्वारा छिंदगांव काछी निवासी श्यामलाल पिता चेन सिंह कुशवाह को 30 क्वाटर देशी, ग्राम पाण्डागांव निवासी रसूल खां पिता हुसैन खां को 17 क्वाटर देशी शराब सहित गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है।
थाना गोपालपुर पुलिस द्वारा छीपानेर निवासी सुनील पिता रमेश चंद्र विश्वकर्मा को 20 क्वाटर देशी शराब सहित गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है।
थाना बुधनी पुलिस द्वारा वार्ड क्र. 04 बुधनी निवासी सुरेन्द्र कुमार पिता जारसी चंदेल को 18 क्वाटर देशी शराब सहित गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है।
थाना शहगंज पुलिस द्वारा शाहगंज निवासी रामाधार पिता लल्लू सेनी को 37 क्वाटर देशी शराब सहित गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है।
सटोरिया गिरफ्तार
थाना इछावर पुलिस ने अवैध रूप से सट्टा लिखते पाये जाने पर ग्राम ब्रिजिशनगर निवासी शिवप्रसाद पिता रामचरण कोरकू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 550 रूपये नगदी एवं सट्टा पर्ची जप्त कर सट्टा एक्ट के तहत कार्यवाही की है।
दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज :-
थाना गोपालपुर अन्तर्गत आने वाले ग्राम जमोनिया कंला में रहने वाली एक 20 वर्षीय विवाहिता ने अपने पति कन्हैयालाल, ससुर भरोस तंवर, सास बासुबाई निवासीगण ग्राम जमोनिया कंला के विरूद्ध प्रताडि़त करने एवं दहेज की मांग कर मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराई हैं । विवाहिता की रिपोर्ट पर थाना गोपालपुर ने मामला कायम कर जांच में लिया हैं ।
सड़क हादसे :-
थाना कोतवाली पुलिस ने बद्री महल के सामने सीहोर मोटर सायकल क्रमांक एमपी-37-एमपी-3156 के चालक ने अपने वाहन को लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये पैदल जा रहे यश पेशवानी निवासी सिंधी कालोनी सीहोर को टक्कर मार दी ।
थाना जावर अन्तर्गत वियर हाउस जावर जोड़ के पास ट्रेक्टर के चालक ने अपने वाहन को अनियंत्रित गति एवं लापरवाही से चलाते हुये ट्रेक्टर मोड़ कर बाइक क्रमांक एमपी-37-एमके-3081 में टक्कर मार दी जिससे बाइक पर सवार कमल सिंह की मां खलाबाई, प्रदीप को चोटें आई ।
आष्टा कन्नौद रोड पदमसी के पास डम्फर क्रमांक एमपीर-37-जीए-1946 के चालक ने अपने वाहन को लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये मानसिंह की नई बाइक में टक्कर मारकर दी जिससे मानसिंह घायल हो गया ।
इसी प्रकार एक अन्य हादसे में मारूती वेन क्रमांक एमपी-047-बीए-5200 के चालक ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुये शादीक खान निवासी नसरूल्लागंज, मोहम्मद सईद उर्फ फाईम निवासी नाहरखेड़ा रेहटी की स्कूटी में टक्कर मार दी जिससे दानों को चोटें आई ।