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सीहोर :निर्वाचन सम्‍पन्‍न होने तक जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रहेगा प्रतिबंध

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निर्वाचन सम्‍पन्‍न होने तक जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रहेगा प्रतिबंध

सीहोर 10 मई,2019

लोकसभा निर्वाचन 2019 अवधि के दौरान कोलाहल पर नियंत्रण बनाए रखना लोकहित में आवश्यक है। इस संबंध में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा ने जिले के सीहोर, बुदनी एवं इछावर विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन सम्‍पन्‍न होने तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। निर्वाचन अवधि के दौरान ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग हेतु ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक की अवधि के लिए ही अनुमति प्रदान की जाएगी। अनुमति जारी करता अधिकारी, शासन द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अधीन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुमति देने या निरस्त करने के लिए सक्षम होंगे।

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