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सीहोर : नरवाई जलाने पर रोक, कलेक्टर ने किया आदेश जारी

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नरवाई जलाने पर रोक, कलेक्टर ने किया आदेश जारी

सीहोर 29 मार्च,2019

            संपूर्ण जिले में रबी फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इस सिलसिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 उपधारा (X)(XVIII) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर दिया गया है।

      कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार संपूर्ण जिले के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है कि कोई भी व्यक्ति नरवाई नहीं जलाएगा अथवा खेत में आग नहीं लगाएगा। यह आदेश संपूर्ण जिले में निवास करने वाली सभी व्यक्तियों तथा अस्थायी तौर से आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों पर लागू होगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत प्रकरण कायम कर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर 31 मई 2019 तक की अवधि के लिए प्रभावशील होगा।  

      ज्ञात हो कि किसानों द्वारा फसल काटने के बाद खेत को साफ करने की दृष्टि से खेतों में आग लगा दी जाती है जिसे नरवाई जलाना कहते हैं। यह चलन कई बार लोक परिशांति भंग करने की स्थित उत्पन्न करता है तथा मानव जीवन और स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। साथ ही इससे आसपास की फसलों और मकानों को आग के कारण नुकसान पहुंचता है उससे किसी आपदा की स्थिति की आशंका बनी रहती है।   

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