सीहोर : ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग पर रोक

ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग पर रोक
सीहोर 11 मार्च,2019
लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं जिससे कि निर्वाचन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने की दिनांक 23 मई तक प्रभावसील रहेगा।
आदेशानुसार संपूर्ण जिले में आमसभा, रैली, जुलूस के पूर्व संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ध्वनी विस्तारक यंत्र, लाड़स्पीकर के उपयोग की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा यह अनुमति निर्वाचन निर्देश पुस्तिका अनुसार दी जा सकेगी। आदेश का उलंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के हवाले से स्पष्ट किया है कि जिले में सुबह 6:00 से रात 10:00 बजे तक ही लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि इस तयशुदा समय के अलावा किसी भी सूरत में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। यह व्यवस्था चुनावी नतीजे घोषित होने तक जारी रहेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह खासतौर पर कहा है कि आयोग द्वारा तयशुदा समय के बाद उपयोग किए जाने वाले लाउड स्पीकर को मय उपकरणों के तत्काल जप्त कर आयोग द्वारा लागू नियम कायदों के मुताबिक कार्रवाई की जायगी। गौरतलब है कि आयोग ने ध्वनि प्रदूषण और आम अवाम को उससे होने वाली दिक्कतों के मद्देनजर लाउड़स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग को रोकने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर उन पर सख्ती से अमल करने को कहा है।