धारा 144 का उल्लंघन करने पर होगी एक पक्षीय कार्यवाही
सीहोर, 13 मार्च, 2019
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 को लेकर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू कर दी गई है। आदेश का पालन न करने पर लोक प्रतिनिधित्व 1951 तथा मप्र सिविल सेवा नियम 1965 के तहत एक पक्षीय दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रभाकर तिवारी द्वारा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय सीहोर, खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बुदनी, नसरुल्लागंज, दोराहा, लाड़कुई एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बकतरा, मरदानपुर, नीनौर, शाहगंज, अमलाहा, दीवड़िया, रामनगर, भाउखेड़ी, वीरपुर डेम, मैना, कोठरी, सिद्दीकगंज, अहमदपुर, बमूलिया, इटावा, इटारसी, वाईभोरी, गोपालपुर, चकल्दी तथा प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीहोर को निर्देशित किया है कि निर्वाचन के दौरान दंड प्रक्रिया की धारा के संबंध में जो आदेश प्राप्त हुए हैं उनका पालन करना सुनिश्चत करें। आदेश का पालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जिसके लिए स्वयं जबावदार होंगे
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