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सीहोर : देवउठनी ग्यारस पर बाल विवाह रोकने हेतु दल गठित

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देवउठनी ग्यारस पर बाल विवाह रोकने हेतु दल गठित

देवउठनी ग्यारस 25 नवंबर 2020 के अवसर पर विभिन्न समाजों द्वारा बड़ी संख्या में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। इन आयोजनों में यदा-कदा बाल विवाह होने की संभावना रहती है। कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा देवउठनी ग्यारस के अवसर पर बाल विवाह की सूचना के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम पर संबंधित प्रभारी अपने दल के साथ देवउठनी ग्यारस पर पूरे समय अपने कार्यक्षेत्र पर उपस्थित रहकर जैसे ही बाल विवाह की सूचना मिलती है तो नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। दल प्रभारी गठित दल के अतिरिक्त अपने स्तर से भी अपने क्षेत्र अंतर्गत अन्य स्टाफ को इस कार्य के लिए निर्देशित कर सकेंगे। कंट्रोल रूम प्रभारी प्राप्त सूचना संबंधित परियोजना अधिकारी को देंगे गठित दल अपने-अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत होने वाले सामूहिक विवाहों में वर-वधुओं की आयु के प्रमाण पत्रों का अवलोकन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में वर की आयु 21 वर्ष से कम तथा वधु की आयु 18 वर्ष से कम न हो। वर-वधू की आयु कम पाए जाने पर बाल विवाह रोकने का प्रयास करेंगे अन्यथा वैधानिक कार्यवाही करेंगे। उड़न दस्तों के दलों द्वारा यदि उनके क्षेत्राधिकार में कोई बाल विवाह का प्रकरण पाया जाता है तो बाल विवाह करने वाले, बाल विवाह को प्रोत्साहित करने वाले, बाल विवाह में सम्मिलित बाराती, विवाह स्थल, गार्डन मालिक, टेंट हाउस मालिक, खाना बनाने वाले रसोईया क्रेटर, काजी- पंडित तथा पत्रिका छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के विरुद्ध भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 10 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।


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