सीहोर : जघन्य एवं सनसनीखेज हत्या के मामले में आजीवन कारवास एवं अर्थदण्ड

जघन्य एवं सनसनीखेज हत्या के चिन्हित मामले में आजीवन कारवास एवं अर्थदण्ड
बड़ा फैसला
दिनांक 03 अक्टूबर-2017 को रात करीबन 8.00 बजे मृतक हीरालाल पिता नत्थू जी जाट उम्र 30 साल निवासी ग्राम नौगांव खाना खाकर अपनी पत्नी मीना एवं साली चांदनी के साथ घर के अन्दर सो रहा था,ख् तभी रात्रि 11.00 बजे मृतक का साड़ू आरोपी मोहित बाजपेई पिता राजेन्द्र बाजपेई निवासी नाथ मोहल्ला गांधी नगर इन्दौर आये और घर का दरवाजा खटखटाया तो मृतक हीरालाल ने पूछा कौन हैं तो बाहर से आरोपी मोहित बोला कि जीजा मैं हूं । जैसे ही मृतक ने दरवाजा खोला तो आरोपीगण ने उसके उपी चाकू से हमला कर दिया और पिस्टल से फायार करते हुये मौके से भाग गये मृतक को मौके से सिविल अस्पताल आष्टा लाया गया जहॉ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया । घटना की रिपोर्ट पर मृतक की पत्नी मीना द्वारा की गई । पुलिस द्वारा आरोपीगण को गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया गया । प्रकरण का अनुसंधान करने पर ज्ञात हुआ कि आरोपी मोहित मृतक का साढ़ू भाई था । आरोपी की पत्नी को मोहित के साथ झगड़ा होता था । इस कारण आरोपी मोहित की पत्नी मृतक के घसर ग्राम नौगांव रहने के लिये आ गई थी । प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र मान.न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा अभियोग की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं न्यायालयीन कथनों को विश्वासनीय मानते हुये आरोपीगण मोहित बाजपेई पिता राजेन्द्र बाजपेई निवासी सुखदेव बिहार नगर इन्दौर, गोपाल पिता तेजूनाथ निवासी नाथ मोहल्ला गांधी नगर इन्दौर को दोषी मानते हुये दोनों आरोपीगण को धारा 302,34 भादवि. में आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । प्रकरण की पैरवी देवेन्द्र सिंह ठाकुर अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी एवं सहयोग श्री कृपाल सिंह ठाकुर अपर लोक अभियोजक आष्टा द्वारा की गई।