सीहोर /अहमदपुर : अवैध शराब विक्रय करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार आरोपी से जप्त की गई 85 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब

अवैध शराब विक्रय करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार
आरोपी से जप्त की गई 85 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब
आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक सीहोर श्री एस. एस. चौहान द्वारा अवैध शराब के माफियाओ की धरपकङ हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री समीर यादव के निर्देशन मे एवं श्रीमान एस. एन. चौधरी एसडीओपी सीहोर के मार्ग दर्शन मे थाना प्रभारी अवधेश सिहं भदौरिया द्वारा बढी कामयाबी हासिल की।
दिनांक 27-03-19 को अवैध रूप शराब विक्रय करने वालो पर कार्यवाही कर कुल 85 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब कुल कीमती सत्रह हजार रूपये की जप्त कर सफलता प्राप्त की गई।
उक्त कार्यवाही मे आज दिनांक 27-03-19 को थाना प्रभारी अहमदपुर श्री अवधेश सिंह भदौरिया को मुखबीर सूचना प्राप्त होने पर सूचना की तस्दीक हैतु बीलोदिया जोड पहुचे तो आड से देखा तो एक व्यक्ति बिलोदिया जोड बस स्टाप पर खडा था । जिसके पास दो प्लास्टिक की नीले रंग की केन रखी थी । जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की जिसे फोर्स व पंचान की मदद् से घेराबंदी कर पकडा तो उसके कब्जे से दो नीले रंग की केन पंचान राजाराम पिता मुकुन्दीलाल हरिजन निवासी हसनपुर तिनोनिया एवं सर्जन सिहं पिता मांगीलाल गुर्जर निवासी अहमदपुर के समक्ष जप्त की ।एक नीले रंग की केन भरी 45 लीटर कच्ची हाथ भट्टी की देशी शराब एवं दूसरी नीली केन मे 40 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची देशी शराब होना पाई गई । कुल जप्त शराब 85 लीटर किमती 17000 रूपये । शराब को स्वयं एवं फोर्स एवं पंचान को सुंगाया व चकाया तो हाथ भट्टी की कच्ची शराब होना बताया । आरोपी से शराब रखने के संबंध मे लाईसेन्स मांगा गया तो कोई लाईसेन्स नही होना बताया । आरोपी से अपना नाम पता पूछा तो अपना नाम मनोहर सिहं पिता कुमेर सिह जाति राजपुत उम्र 30 साल निवासी सुल्तानपुरा का होना बताया । आरोपी का उक्त त्य धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय पाया जाने से आरोपी को मौके पर ही उपरोक्त पंचान राजाराम , सर्जनसिहं के समक्ष विधिवत गिरफ्तार किया गया । एवं थाना हाजा पर अपराध क्रमांक 61/2019 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पंजीबध्द किया गया