सीहोर: अशासकीय विद्यालयों को कलेक्टर के निर्देश पुस्तकों के नाम प्रकाशक का नाम मूल्य सूचना पटल पर चस्पा करें

सीहोर अशासकीय विद्यालयों को कलेक्टर के निर्देश पुस्तकों के नाम प्रकाशक का नाम मूल्य सूचना पटल पर चस्पा करें
अशासकीय विद्यालयों की लगातार हो रही मनमानी पर कलेक्टर का डंडा चला है सीहोर कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा द्वारा पालको एवं छात्र हित में धारा 144 के तहत अशासकीय विद्यालयों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है आदेशानुसार यह स्पष्ट है कि अशासकीय विद्यालय अपने सूचना पटल पर विद्यालय में चल रही पुस्तकों के नाम प्रकाशक के नाम व मूल्य सहित चस्पा करेंगे विक्रेताओं का नाम भी सूचना पटल पर चश्मा करना अनिवार्य है साथ ही विद्यालय यूनिफॉर्म टाई जूते बैग आदि शिक्षण सामग्री पर अपने विद्यालय का नाम एवं मोनोप्रिंट नहीं लगा सकेंगे और ना ही विद्यालय विक्रय करेंगे एनसीईआरटी राज्य शिक्षा केंद्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की प्रकाशित पुस्तके ही प्रदर्शित करेंगे अपरिहार्य कारणों से प्राइवेट पब्लिशर्स की इसी पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें प्रदर्शित की जाएगी शेष किसी भी प्रकार की पुस्तकें वर्जित रहेगी विद्यालय परिवहन हेतु बसों में महिला स्टाफ अनिवार्य रूप से नियुक्त करने होंगे और वाहनों में ट्रैकिंग सिस्टम की अनिवार्यता भी रहेगी
कलेक्टर से मिश्रा ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि यदि इस संबंध में कोई शिकायत है तो वह जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कंट्रोल रूम नंबर 07562-222129 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं प्राप्त शिकायत की जांच भी कराई जाएगी और शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित विद्यालय की मान्यता भी समाप्त की जा सकती है