अप्रैल से लागू होगी इंदिरा किसान ज्योति योजना
सीहोर, 13 फरवरी, 2019
देश के 10 हॉर्स-पॉवर तक के कृषि उपभोक्ताओं के विद्युत बिल की राशि को आधा करने के संबंध में इंदिरा किसान ज्योति योजना लागू की जायेगी। योजना अप्रैल-2019 से लागू होगी। योजना में प्रदेश के 10 हॉर्स-पॉवर से अधिक के फ्लेट रेट स्थायी कृषि पम्प कनेक्शनों को वर्तमान में लिये जा रहे 1400 रुपये प्रति हॉर्स-पॉवर प्रतिवर्ष की दर से एवं 10 हॉर्स-पॉवर तक के स्थायी कृषि पम्प कनेक्शनों को 700 रुपये प्रति हॉर्स-पॉवर प्रतिवर्ष की दर से विद्युत प्रदाय की जायेगी। अंतर की राशि राज्य शासन द्वारा वितरण कम्पनी को सब्सिडी के रूप में दी जायेगी। योजना में 10 हॉर्स-पॉवर तक के मीटरयुक्त स्थायी और अस्थायी कृषि पम्प उपभोक्ताओं द्वारा वर्तमान में देय ऊर्जा प्रभार की दर में 50 प्रतिशत की रियायत देते हुए निर्धारित दर से अंतर की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा वितरण कम्पनी को अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में किया जायेगा।
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