कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय पर सेवाएं प्रदान न करने से
सिविल सर्जन पर लगाया 5500 रुपये का अर्थदण्ड
सीहोर, 12 फरवरी, 2019
मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 22 आवेदकों द्वारा लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग सीहोर को आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। यह सेवा निर्धारित समय में प्रदान करने के लिए सिविल सर्जन श्री भरत भूषण आर्य अधिकृत हैं परन्तु उनके द्वारा योजनान्तर्गत सेवा समय सीमा में प्रदान नहीं की गई। इस कारण कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा ने सिविल सर्जन पर 5 हजार 500 रुपए का अर्थदण्ड लगाया है। इस संबंध में पूर्व में सिविल सर्जन श्री आर्य को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था परन्तु प्राप्त जबाव समाधान कारक न होने से मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई है।