आरोपियों को न्यायालय ने किया 2 -2 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित
अनिल उपाध्याय
खातेगांव /
खातेगॉव(नि.प्र.) दिनांक 1.जुलाई 2014 को फरियादी सहजादखा निवासी जे. पी. कालोनी खातेगांव उसकी पत्नि साईबा के साथ उसके पिता व भाई के घर उसका सामान लेने गये थे, उक्त बात को लेकर फरियादी के पिता व भाई आजादशाह गाली गुप्ता कर मारपीट की एवं आजाद ने फरियादी सहजाखॉ के हाथ में दॉत से काट लिया फरियादी की पत्नि बचाने आई तो उसके साथ मारपीट की जिससे उसे भी चौंट आई। 07.05.2019 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रैणी खातेगॉव द्वारा आरोपी आजाद पिता अजीज, अजीज पिता इमामखॉ निवासी जे.पी. कालोनी खातेगॉव को दोषी पाते हुए धारा 323 भा.द.सं. में 2000-2000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवी ए.डी.पी.ओ. रमेश कारपेंटर द्वारा की गई।
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