आष्टा: हत्या के जघन्य एवं सनसनीखेज मामले में आरोपी को आजीवन करावास एवं अर्थदण्ड

आष्टा: हत्या के जघन्य एवं सनसनीखेज मामले में आरोपी को आजीवन करावास एवं अर्थदण्ड

दिनांक 20.जनवरी-.2018 को थाना प्रभारी आष्टा निरीक्षक बी.डी. बीरा को जरिये टेलीफोन सूचना मिली की समरधा खदान के पास एक व्यक्ति व्यक्ति की लाश पड़ी हैं । सूचना पर थाना प्रभारी मय स्टाफ गिट्टी खदान के पास पहुंचे वहॉ मृत व्यक्ति की लाश पड़ी थी, जिसकी पहचान राहुल मेहता द्वारा की गई । मृतक का नाम रितिक मेहता आ. मोहनलाल मेहता उम्र 18 साल निवासी राठौर मंदिर के पास आष्टा की थी । थाना आष्टा द्वारा मर्ग दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया । दौरान विवेचना मृतक के हत्या के आरोप में आरोपी लखन मालवीय आ. बाबूलाल मालवीय 18 साल निवासी बरखेड़ा आष्टा को गिरफतार कर घटना के संबंध में पूछताछ की तो आरोपी ने हत्या करना स्वीकार कर लिया पुलिस आष्टा द्वारा प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (श्री प्रदीप राठौर) आष्टा द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्यों की विवेचना करते हुये आरोपी लखन मालवीय आ. बाबूलाल मालवीय 18 साल निवासी बरखेड़ा आष्टा को हत्या के आरोप में धारा 302 भादवि. में आजीवन करावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा की गई।

    दिनांक 20.जनवरी-.2018 को थाना प्रभारी आष्टा निरीक्षक बी.डी. बीरा को जरिये टेलीफोन सूचना मिली की समरधा खदान के पास एक व्यक्ति व्यक्ति की लाश पड़ी हैं । सूचना पर थाना प्रभारी मय स्टाफ गिट्टी खदान के पास पहुंचे वहाॅ मृत व्यक्ति की लाश पड़ी थी, जिसकी पहचान राहुल मेहता द्वारा की गई । मृतक का नाम रितिक मेहता आ. मोहनलाल मेहता उम्र 18 साल निवासी राठौर मंदिर के पास आष्टा की थी । थाना आष्टा द्वारा मर्ग दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया । दौरान विवेचना मृतक के हत्या के आरोप में आरोपी लखन मालवीय आ. बाबूलाल मालवीय 18 साल निवासी बरखेड़ा आष्टा को गिरफतार कर घटना के संबंध में पूछताछ की तो आरोपी ने हत्या करना स्वीकार कर लिया  पुलिस आष्टा द्वारा प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (श्री प्रदीप राठौर) आष्टा द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्यों की विवेचना करते हुये आरोपी लखन मालवीय आ. बाबूलाल मालवीय 18 साल निवासी बरखेड़ा आष्टा को हत्या के आरोप में धारा 302 भादवि. में आजीवन करावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा की गई।

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