
आष्टा हत्या के आरोपी मां बेटे को 2 वर्ष बाद मिली आजीवन कारावास की सजा
आष्टा न्यायालय में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुश्री सरिता वाधवानी के न्यायालय द्वारा हत्या के आरोपी मां बेटे को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 11/06/2017 को रात्रि लगभग 7:30 बजे डोडी में फरियादी नजमा बी खाना बना रही थी एवं उसका पति रज्जू खा खाना खा रहा था उसी वक्त आरोपी ममता नाथ पति हेमराज नाथ आयु 50 वर्ष निवासी डोडी एवं उसका पुत्र आरोपी प्रदीप नाथ पिता हेमराज नाथ आयु 22 वर्ष निवासी डोडी वहां पहुंचे और आवाज दी कि राजू बाहर निकल जैसे ही वह बाहर आया तो आरोपी प्रदीप नाथ ने उसे लोहे की गुप्ती से मारा जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और आरोपी ममता बाई ने पत्थर उठाकर रज्जू के सिर पर मारा मृतक की पत्नी नजमा बी बीच बचाव करने आई तो रज्जु ने उसे गुप्ती मार दी जिससे उसके हाथ में चोट लगी मौके पर 108 गाड़ी आ गई जिससे रज्जू को सिविल अस्पताल आरा लाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया सट्टा की रिपोर्ट मृतक की पत्नी नजमा द्वारा कराई गई थी जांच उपरांत पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया
न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मुखी और दस्तावेजी साक्ष्य सही नहीं मानते हुए और दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत निर्णय पारित करते हुए आरोपी प्रदीप नाथ को धारा 302 भादवी के तहत आजीवन कारावास एवं ₹5000 के अर्थदंड तथा भादवी धारा 324 एवं 25 आर्म्स एक्ट में 1-1 माह की सजा तथा ₹500 अर्थदंड से दंडित किया गया आरोपी ममता बाई को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं ₹5000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया उक्त प्रकरण मध्यप्रदेश शासन की ओर से सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखकर चिन्हित किया गया था उक्त प्रकरण में शासन द्वारा पैरवी देवेंद्र सिंह ठाकुर एवं कृपाल सिंह ठाकुर लोक अभियोजन अधिकारी आष्टा द्वारा की गई थी।