आष्टा : बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना अंतर्गत पीसीपीएनडीटी अधिनियम की जानकारी प्रदान करने कार्यक्रम का आयोजन

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना अंतर्गत बालिका लिंगानुपात में सुधार हेतु गर्भवती महिलाओं को पीसीपीएनडीटी (पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक) अधिनियम की जानकारी प्रदान करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय केयर हास्पिटल आष्टा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बताया गया की कन्या भ््राुण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिये पीसीपीएनडीटी कानून बनाया गया है। इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिनियम अंतर्गत दोषि पाये जाने पर 3 से 5 साल की सजा और 10 से 50 हजार रूपये जूर्माने की सजा का प्रावधान है। साथ ही महिलाओं को योजनाओं की जानकारी के पम्प्लेट, ब्रोषर, किट प्रदान किये गये। कार्यक्रम में डाॅ श्रीमती अर्चना सोनी , इन्हरव्हील क्लब अध्यक्ष डाॅ श्रीमती चन्द्रा जैन, सेके्रटरी श्रीमती वैषाली जाधव , परामर्शदाता सुरेश पांचाल, पर्यवेक्षक श्रीमती सायमा खान तथा गर्भवती महिलायें उपस्थित रहे।

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