Take a fresh look at your lifestyle.

आष्टा:जनपद अध्यक्ष पद के शे और मात के खेल में भगत जी हुए शिरमोर।धारासिंह पटेल की याचिका निरस्त।

73
Image

शासन द्वारा धारा सिंह पटेल को हटाने की पुष्टि करने के साथ ही हाईकोर्ट ने दायर की गई याचिका को किया खारिज


आष्टा ।बीते कुछ दिनों से जनपद पंचायत में अध्यक्ष पद को लेकर काफी गहमागहमी बनी हुई थी, क्योंकि भाजपा के धारासिंह पटेल द्वारा हाई कोर्ट से स्थगन आदेश लाने के पश्चात वह पुनः अध्यक्ष बन गए थे। इसके पूर्व आयुक्त द्वारा दिए गए आदेश पर जनपद अध्यक्ष के पद पर बलबहादुरसिंह काबिज हो गए थे। लेकिन उन्हें हाई कोर्ट से श्री पटेल द्वारा लाए गए स्थगन आदेश से हटना पड़ा था और वापस श्री पटेल अध्यक्ष के पद पर काबिज हुए थे। शतरंज की तरह शे और मात देने का खेल चल रहा था। दूसरी तरफ बलबहादुरसिंह ने शासन के समक्ष कमिश्नर के द्वारा धारासिंह पटेल को हटाने के जो आदेश अर्थात निलंबन के आदेश जारी हुए थे ,उसकी पुष्टि राज्य शासन द्वारा की गई। राज्य शासन के अवर सचिव शोभा निकुंभ ने अपर कलेक्टर के नाम दिनांक 26 मार्च को एक पत्र भेजकर कमिश्नर के आदेश दिनांक 23 फरवरी 2019 की पुष्टि की है तथा इसके बाद दिनांक 2 अप्रैल 2019 को धारासिंह पटेल द्वारा आयुक्त भोपाल के आदेश के विरुद्ध की गई रिट पिटिशन को भी हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है ।
बलबहादुरसिंह पुनः जनपद अध्यक्ष के पद पर काबीज हो जाएंगे।
गुरुवार को उन्होंने अपने निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान शासन के आदेश एवं उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश की प्रतियां भी पत्रकारों को सौंपी।
धारा सिंह पटेल की याचिका खारिज होने का कारण
विदित रहे कि जनपद अध्यक्ष धारा सिंह पटेल ने उन पर लगाए गए आरोपों को गलत बताया था तथा आयुक्त द्वारा उनके जनपद अध्यक्ष पद से निलंबित किया था उसके विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह उल्लेखित किया है कि याचिकाकर्ता धारा सिंह पटेल ने उनके निलंबन आदेश कि राज्य सरकार द्वारा पुष्टि होने के पूर्व ही याचिका प्रस्तुत की है ।जो कि प्रीमेच्योर याचिका है। ऐसी स्थिति में याचिका को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!