आष्टा फूडरा निवासी पति पत्नी को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप राठौर ने सुनाई आजीवन कारावास और एक एक हजार के अर्थदंड की सजा 2012 से लंबित था मामला
सब जानकारी के अनुसार द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप राठौर द्वारा धारा 302 बटा 34 प्रकरण क्रमांक 33 बटा 12 कुमेर सिंह पिता दयाराम उम्र 39 वर्ष निवासी फ़ूडरा और रेशमी बाई पत्नी कुमेर सिंह को 2012 से लंबित मामले में आजीवन कारावास और 1000 -1000 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है,गौरतलब है कि बेगम बाई नामक महिला के सर पर तेल डाल कर मौत के घाट उतारा गया था इनके द्वारा।