सीहोर : वैध मतों का छठा हिस्सा नहीं मिलने पर होगी जमानत राशि जप्त
वैध मतों का छठा हिस्सा नहीं मिलने पर होगी जमानत राशि जप्त
सीहोर 22 मई,2019
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ रहे ऐसे सभी उम्मीदवारों की निक्षेप राशि या सुरक्षा निधि जप्त की जाएगी जिन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुल डाले गये वैध मतों के छठवें हिस्से से कम या बराबर मत प्राप्त होंगे। आयोग के निर्देशों के मुताबिक कुल वैध मतों के16.66 प्रतिशत अथवा छठवें हिस्से से कम या बराबर मत मिलने पर उम्मीदवार द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा की गई निक्षेप राशि जप्त कर ली जायेगी। इस राशि को उसे वापस नहीं किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 25 हजार रूपए और अनुसूचित वर्ग के प्रत्याशियों को 12 हजार 500 रूपए की सुरक्षा निधि नामजदगी का पर्चा दाखिल करते वक्त जमा करानी होती है।