सीहोर: मतदान से 48 घण्टे पहले से सार्वजनिक सभाओं पर रहेगा प्रतिबंध
मतदान से 48 घण्टे पहले से सार्वजनिक सभाओं पर रहेगा प्रतिबंध
सीहोर 09 मई,2019
लोकसभा निर्वाचन 2019 के अंतर्गत संसदीय क्षेत्र क्रमांक-19 भोपाल में 12 मई को मतदान कराया जायेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अंतर्गत मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों में सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। यह अवधि 10मई को सायं 6 बजे से प्रारंभ होकर 12मई को सायं 6 बजे समाप्त होगी। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए कोई भी सार्वजनिक सभा या जूलूस आयोजित नहीं करेगा । सिनेमा घर, केबल नेटवर्क,टेलीविजन या अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रकाशन प्रचार प्रसार नहीं करेगा। इस अवधि में नुक्कड़ नाटक, संगीत सभा या अन्य मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों से भी चुनाव प्रचार अथवा मतदाता को प्रभावित करने का प्रयास पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
————–