सीहोर : धार्मिक स्थलों का प्रचार में उपयोग प्रतिबंधित
धार्मिक स्थलों का प्रचार में उपयोग प्रतिबंधित
सीहोर 10 अप्रैल,2019
लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा किया जाना आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन होगा।
आयोग के निर्देशानुसार मत प्राप्त करने के लिए जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए तथा किसी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच मतभेदों को बढ़ायें या घृणा की भावना उत्पन्न करें या तनाव पैदा करें। उन्होंने बताया कि जब अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाये तब वह उनकी नीतियों और कार्यक्रम,पूर्व रिकार्ड और कार्य तक ही सीमित होना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो। दलों या उनके कार्यकर्ताओं के बारे में कोई ऐसी आलोचना नहीं की जाना चाहिए जो ऐसे आरोपों पर जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो या जो तोड़-मोरड़ कर कही गई बातों पर आधारित हो। निर्देशों का पालन नहीं करने पर आदर्श आच रण संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी