सीहोर : कलेक्टर ने दिए आवश्यक निर्देश
कलेक्टर ने दिए आवश्यक निर्देश
सीहोर 17 जून,2019
सोमवार को कलेक्टर श्री अजय गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर श्री गुप्ता द्वारा पेयजल, मानसून, साफ-सफाई, स्वास्थ्य, राजस्व राजस्व प्रकरण आदि के संबंध में चर्चा की। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अरुण विश्वकर्मा, अपर कलेक्टर श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिस प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति सतर्कता मूल्यांकन समिति की बैठक जिला स्तर पर हो चुकी है वैसे ही विकासखंड स्तर पर भी बैठक आयोजित करवाई जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि यदि अजाक्स थाने में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कोई प्रकरण दर्ज होता है तो आवेदक से जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पृथक से कोई आवेदन न मांगा जाए।
कलेक्टर ने जिले के समस्त राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व न्यायालय में 6 माह से अधिक लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें। आरसीएमएस साफ्टवेयर में रीडर द्वारा दर्ज किये जा रहे प्रकरणों की सतत निगरानी करें एवं अधिकारी के पोर्टल पर समय सीमा में प्रकरण दर्ज करवाएं तभी प्रकरणों का निराकरण शीघ्रता से करना संभव होगा।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि दस दिवस के भीतर जिले के सभी उपस्वास्थ्य केन्द्रों एवं उनमें दुरुस्त की जाने वाली मूलभूत सुविधाएं जैसे परिसर की मरम्मत, महिला एवं पुरुष शौचालयों का निर्माण, शुद्ध पेयजल, रैंप, स्थाई विद्युत कनेक्शन, रंगाई-पुताई आदि का ब्यौरा तैयार करें। दस्तक अभियान के संबंध में कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी को निर्देशित किया कि कुपोषित बच्चों की निगरानी अस्पताल से जाने के बाद भी करवाई जाए जिससे बच्चों की सेहत में सुधार लाया जा सके। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले की समस्त एएनएम की बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की जाए।
जलसंसाधन विभाग को सिंचाई हेतु पूर्व से निर्मित बैराज का निरीक्षण कर बारिश प्रारंभ होने से पूर्व मरम्मत कराने के निर्देश दिए। भू-अर्जन की कार्यवाही के संबंध में कलेक्टर ने संबंधितों को निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर शासन के पक्ष में होने वाली रजिस्ट्री का रिकार्ड तैयार करें। वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए निर्माणाधीन रप्टों को समय रहते पूर्ण करने के निर्देश भी निर्माण एजेंसी को दिए।