मोटर सायकल पर अवैध शराब ले जाने पर वाहन
मालिक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी
सीहोर 29 मई,2019
कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा मोटर सायकिल पर अवैध मदिरा ले जाने के मामले में मोटर सायकिल मालिक को कारण बताओं सूचना पत्र जारी करते हुए निर्देशित किया है कि न्यायालय में उपस्थित होकर कारण दर्शाएं अन्यथा जप्त वाहन में अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाएगी।
जिले के आष्टा अन्तर्गत पार्वती थाने में पुलिस द्वारा गश्त के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना पर 25 मार्च 2019 को एक व्यक्ति मोटर सायकल क्रमांक MP-37-MJ-0518 पर दोनों तरफ प्लास्टिक की बोरियों को रस्सी से बांधकर एवं एक सफेद रंग के झोले में अवैध मदिरा लेकर किलेरामा की तरफ जाता पाया गया। पुलिस द्वारा तलाशी के लिए मोटर सायकल चालक को रोकने का प्रयास किया गया लेकिन वह मोटर सायकल को रोड़ किनारे खेत में भागने लगा तब पुलिस द्वारा घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। पुलिस द्वारा मोटर सायकल की तलाशी ली गई तो उसमें शराब की 50 क्वाटर तथा 12 बाटल बीयर जो लगभग 61 लीटर होना पाया गया। जप्त की गई मदिरा को थाने में लाकर राजसात करने की कार्यवाही की गई। जप्त वाहन रजिस्ट्रेशन अनुसार लाड़सिंह पिता मोती सिंह निवासी मानाखेड़ी तहसील आष्टा जिला सीहोर का होना पाया गया जिस पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जप्त वाहन एवं मदिरा को धारा 34(2)आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत राजसात करने की अनुशंसा की गई है।
कलेक्टर श्री मिश्रा द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया कि वाहन मालिक 10 जून को पूर्वान्ह कलेक्टर न्यायालय में उपस्थित होकर कारण दर्शाएं अन्यथा उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।