सीहोर : 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर रोक कलेक्टर ने किया आदेश जारी
16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर रोक
कलेक्टर ने किया आदेश जारी
सीहोर 06 जून,2020
कलेक्टर श्री अजय गुप्ता के निर्देशानुसार सहायक संचालक मत्स्योद्योग सीहोर द्वारा वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि प्रजनन के दृष्टिकोण से उन्हें संरक्षण देने हेतु जिले में 15 जून से 15 अगस्त, 2020 तक मछली के पकड़ने, परिवहन और खरीद फरोख्त पर तत्काल रोक लगा दी गई है।
मध्य प्रदेश मत्स्योद्योग अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत बनाए गए म.प्र. नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3 एवं उपधारा 2 के तहत जारी इस अधिसूचना के मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति जिले के किसी भी तालाब, नदी या अन्य जलाशयों में मछली का शिकार नहीं करेगा। इसके अलावा मछली के परिवहन और खरीद फरोख्त को भी प्रतिबंधित किया गया है। इन नियमों के उल्लंघन पर मप्र राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उक्त अवधि में किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधित जल क्षेत्र में मछली मारते, परिवहन करने या विक्रय करता पाए जाने पर 5 हजार रूपये के जुर्माना या 1 वर्ष की कैद अथवा दोनों ही प्रकार से दण्डित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान किसी प्रकार से मछली का शिकार न तो स्वयं करे और न ही इस कार्य में किसी प्रकार का सहयोग दें।
उल्लेखनीय है कि 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि मछलियों का प्रजनन काल होता है जिसे देखते हुए इसे वर्षा ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया गया है। इस अवधि में सभी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन, मछली का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।