सीहोर : स्कूल खुलने के पूर्व अभिभावकों के लिए आरटीओ ने जारी किए आवश्यक निर्देश।
शैक्षणिक सत्र वर्ष 2,000 1920 के लिए 24 जून के बाद स्कूल प्रारंभ हो रहे हैं स्कूल बच्चों का सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए जिला परिवहन कार्यालय द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है जो जनहित में प्रकाशित की गई है
1. बच्चों के माता-पिता स्वयं स्कूल वाहन का निरीक्षण करें और संतुष्ट करें कि वाहन में समस्त सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं साथ ही वाहन चालक के पास वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस तथा अन्य दस्तावेज हे अथवा नहीं।
2 .एलपीजी से संचालित वाहन का प्रयोग स्कूल बच्चों के परिवहन के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा अतः अभिभावक गण एलपीजी से संचालित किसी भी वाहन से बच्चों को स्कूल ना भेजें
3. अभिभावक गण मारुति वैन से बच्चों को स्कूल ना भेजें तथा ऐसे किसी भी वाहन से बच्चों को ना भेजें जो डबल फ्यूल से संचालित हो रहे हो
4 .ऑटो में पांच छोटे अथवा तीन बड़े बच्चों को ना बताएं ऑटो में बच्चों को कदापि आगे वाहन चालक के पास ना बैठाए स्कूली बच्चों को ले जाते समय माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर से जारी निर्देशों का पालन अनिवार्यता से किया जाए
5. स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों को स्कूल परिसर में एसएस सुरक्षित स्थान पर ही वाहन में बैठाया वह चढ़ाया जाए जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हो इस सुविधा के लिए अभिभावक गण सुनिश्चित करें
6. यदि कोई भी वाहन चालक स्कूली बच्चों को असुरक्षित ढंग से परिवहन कर रहा है तो उस समय उसका फोटो खींचकर तथा वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर जिला परिवहन अधिकारी से अनुराग शुक्ला को मोबाइल क्रमांक 964 4 631 358 या सूबेदार ट्राफिक सीहोर देव नारायण पांडे मोबाइल क्रमांक 70 49 128 338 या सूबेदार ट्राफिक आष्टा सुश्री प्राची राजपूत मोबाइल क्रमांक 70 49 128 74 4 पर सूचना दे सकते हैं
आप की सूचना सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही जैसे वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहन पंजीयन निलंबित या निरस्त किया जाएगा थोड़ी सी सावधानी बच्चों की सुरक्षा इसलिए ऊपर दिए सभी नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखें और अभिभावक गण आरटीओ को सहयोग करें