सीहोर : विवाह समारोह में दोनों पक्षों से कुल 10 लोग हो सकते हैं शामिल
विवाह समारोह में दोनों पक्षों से कुल 10 लोग हो सकते हैं शामिल
सीहोर 25 अप्रैल,2020
वर्तमान स्थिति में वैवाहिक सीजन प्रारंभ होने की वजह से निर्णय लेते हुए कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा आदेश जारी किया गया है कि किसी भी विवाह कार्यक्रम में वर / वधु दोनों पक्षों के कुल 10 सदस्य शामिल नहीं होंगे। विवाह कार्यक्रम की अनुमति प्रदान करने के लिए जिले के समसत अनुविभागीय दण्डाधिकारी को नियुक्त किया गया है। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी वैवाहिक कार्यक्रमों की अनुमति संबंधी आवेदन पत्रों का प्राप्त कर एवं पूर्ण परीक्षण के बाद ही अनुमति प्रदान करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर आगामी आदेश तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन पर पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।