सीहोर : बाल श्रम एवं भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के माता-पिता को दी गई समझाईश
बाल श्रम एवं भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के माता-पिता को दी गई समझाईश
सीहोर 13 फरवरी,2020
कलेक्टर श्री अजय गुप्ता के निर्देशानुसार जिला टास्क फोर्स समिति बाल एवं कुमार श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियम) बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत जिला मुख्यालय पर शहर के बस स्टेण्ड, क्षेत्र में आटो गैरिज एवं इंग्लिशपुरा में रेस्टोंरेंट पर 04 बच्चों को बाल श्रम करते हुए एवं 01 बालक भिक्षावृत्ति करता हुए पाया गया। पांचों बालकों की उम्र लगभग 12 वर्ष से 16 वर्ष तक की है। संयुक्त दल द्वारा सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति में पेश किया गया, जहां पर बच्चों की काउंसलिंग की गई एवं बच्चों के माता-पिता को बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थित होने हेतु बच्चों से उनके माता-पिता से संपर्क के लिए बाल कल्याण समिति में बुलाया गया, जहां पर बच्चों के माता-पिता से शपथ पत्र एवं बच्चें व परिवार की जानकारी लेने के बाद सभी को माता-पिता के सुपुर्द किया गया और बच्चों से पुन: बाल श्रम (मजदूरी) नहीं कराने ओर बच्चों को स्कूल भेजने उनका पालन पोषण करने की भी समझाईश दी गई। बाल कल्याण समिति सदस्य श्री अनिल सक्सेना ने बताया कि सभी बालक सीहोर एवं आसपास के क्षेत्र के हैं जिनकी काउंसलिंग कर समझाईश देकर माता-पिता को सौंपा गया है। दुकानदारों एवं नियोक्ताओं पर कार्यवाही श्रम विभाग द्वारा की जाएगी।
संयुक्त दल में श्रम विभाग से श्रम निरीक्षक श्री रविकांत प्रजापति, अजय शाह एवं महिला एवं बाल विकास विभाग से बाल संरक्षण अधिकारी श्री अनिल पोलाया, विशेष किशोर पुलिस इकाई से उपनिरीक्षक श्री शेरसिंह खरते, आरक्षक कन्हैयालाल, धर्मेन्द्र मालवीय, चाईल्ड लाईन से ज्योति राठौर परामर्शदाता, टीम मेंबर परिणीता जैन, सुमित गौर आदि उपस्थित थे।