सीहोर: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले की जमानत याचिका निरस्त
मोबाईल देकर दोस्ती की शादी का वादा किया फिर नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म किया
माननीय विशेष न्यायाधीश श्री विजय चंद्र, जिला सीहोर द्वारा आरोपी की जमानत निरस्त
मीडिया सेल प्रभारी श्री केदार सिंह कौरव द्वारा बताया गया कि-
यह है पूरा मामला- दिनांक 30/07/2020 को पुलिस द्वारा पीडि़ता को आरोपी के पास से दस्तयाव कर कथन लेखबद्ध कर धारा 376(2) (एन)506 भादवि धारा 3(2)(वी) 3(2)(वी ए) एस एसटी एक्ट2 एव पाक्सों एक्ट़ के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी सुनील को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया
पीडि़ता द्वारा कथन में बताया गया कि वह स्कू ल आते जाते समय सुनील नाम के व्यकित से पहचान हुई थी । आरोपी सुनील ने पीडि़ता से कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सुनिल ने पीडिता से बात करने के लिये एक मोबाईल दिया था जिससे रोज बातें होती थी, दिनांक 19/07/2020 की रात 11 बजे सुनील ने पीडि़ता को फोन लगाकर बोला कि मैं तुमसे मिलना है। पीडि़ता आरोपी सुनील से मिलने गई तो सुनील ने अपनी मोटरसाईकिल पर बिठा कर अबिदाबाद गांव ले गया और जंगल में सुनसान जगह पर झोपड़ी में उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। दिनांक 19/07/2020 से 29/07/2020 तक आरोपी सुनील ने कई बार गलत काम किया।
माननीय विशेष न्यायधीश श्री विजय चंद्र, जिला सीहोर के न्यायालय श्री नारायणसिंह मेवाड़ा, विशेष लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि अपराध जघन्यी प्रकृति का होने से अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई । जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए व अव्य स्क् उत्तजीवी के साथ कारित कृत्य को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ न देकर आरोपी सुनील, जिला सीहोर द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया गया
शासन की ओर से पैरवी श्री नारायणसिंह मेवाड़ा, विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई।