सीहोर/नसरुल्लागंज : आष्टा के बाद नसरुल्लागंज में सहारा इंडिया पर जिले में दूसरा धोकाधड़ी का केस दर्ज ,पुलिस अधीक्षक की बड़ी कार्यवाही।
चिटफंड करने वालों पर कार्यवाही निरंतर जारी :-
मध्यप्रदेश शासन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु दिए गए निर्देशों के तारतम्य में सीहोर जिले के थाना नसरूल्लागंज में सहारा इिंण्डया कम्पंनी द्वारा धोखाधड़ी करने के मामले में अपराध क्रमांक 550/2020 धारा 420,120-बी भादवि एवं निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 3(4),6(1) के तहत केस दर्ज किया गया है । सहारा इण्डिया कम्पनी हेड आफिस लखनऊ, नसरूल्लागंज पर दर्ज हुआ है।
जानकारी के मुताबिक पीडि़तों ने शिकायत दर्ज कराई है कि सहारा इण्डिया कंपनी के द्वारा निवेशित धनराशि को कम समय में अधिक रूपये, बोनस, ब्याज देने का प्रलोभन देकर जमा कराए थे. लेकिन समय सीमा पूरा होने के बाद उनका पैसा उन्हें वापस नहीं दिया गया ।
पुलिस अधीक्षक सीहोर श्री एस. एस. चौहान ने बताया कि आवेदक महेन्द्र अग्रवाल के अनुसार उसके अलावा 06 अन्य निवेशकों एवं सैकड़ों निवेशकों के द्वारा कम्पनी में धनराशि का निवेश किया गया हैं । पीडि़तों की शिकायत पर सहारा इंडिया कंपनी के हेड आफिस लखनऊ (उ.प्र,), नसरूल्लागंज के खिलाफ धोखाधड़ी का केस फरियादी महेन्द्र अग्रवाल पिता चन्द्रगोपाल अग्रवाल निवासी सुदामापुरी नसरूल्लागंज की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया गया हैं ।