सीहोर : नगरीय निकायों के आम निवार्चन 2019-20 हेतु वार्डो का आरक्षण 16 मार्च को
नगरीय निकायों के आम निवार्चन 2019-20 हेतु वार्डो का आरक्षण 16 मार्च को
सीहोर 05 मार्च,2020
कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2019 के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण करने हेतु नगर पालिका आष्टा, नगर परिषद जावर, नगर परिषद कोठरी एवं नगर परिषद इछावर की स्थिती में म.प्र.नगर परिषद अधिनियम 1961 की धारा 29 (क) मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संहिता संविधान अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 243 और उनके अंतर्गत बनाये गये म.प्र. नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना के द्वारा शासन ने समस्त कलेक्टरों को उनके अपने-अपने अधिकारिता में आरक्षण करने के लिए विहित प्राधिकारी घोषित किया है।
कलेक्टर श्री अजय गुप्ता सीहोर द्वारा नगर पालिका आष्टा, नगर परिषद जावर, नगर परिषद कोठरी एवं नगर परिषद इछावर के वार्डो के आरक्षण के लिए जिला पंचायत सभाकक्ष कलेक्ट्रेट परिसर सीहोर में 16 मार्च 2020 दिन सोमवार अपरान्ह 12.00 बजे से कार्यवाही की जायेगी। कार्यवाही के समय राजनैतिक दलों के पदाधिकारी आम नागरिकगण उपस्थित रहना चाहे वह नियत समय पर जिला पंचायत सभाकक्ष कलेक्ट्रेट परिसर सीहोर में उपस्थित रह सकते है।