सीहोर : धारा 133 अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
धारा 133 अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
सीहोर 13 अप्रैल,2019
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 (क)(ख) के अन्तर्गत रेत के अवैध परिवहन को नियंत्रित करने एवं शासन के राजस्व हित में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये हैं।
कलेक्टर श्री मिश्रा द्वारा जिले में संचालित रेत खदानों में ई.टी.पी., ई.ई.एल उत्पन्न करने का समय सांय 6 बजे से प्रात: 6 बजे तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि इस समय अवधि में किसी भी रेत खदान संचालककर्ता द्वारा ई.टी.पी., ई.ई.एल उत्पन्न की जाती है तो यह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है