सीहोर : दूध डेयरी फल सब्जी की दुकान है उचित मूल्य की दुकान एलपीजी गैस सिलेंडर के रिटेलर मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल नर्सिंग होम पैथोलॉजी पेट्रोल पंप के अलावा सभी व्यवसायों पर हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी।
जिला दंडाधिकारी श्री अजय गुप्ता द्वारा सर्वसाधारण के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं जिसके अनुसार सर्वसाधारण को निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखता होगा
- सीहोर जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में पांच अथवा 5 से अधिक लोगों के जमावड़े को प्रतिबंधित किया जाता है
- कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जिले के नागरिक यथासंभव खुले में आवागमन नहीं करेंगे तथा समूह बनाकर एक जगह पर एकत्रित नहीं होंगे साथ ही सोशल डिफरेंस नॉर्म्स का पालन करेंगे
- अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय-समय पर मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के तहत आदेश जारी किए गए हैं उन आदेशों का पालन सीहोर जिले की भौगोलिक सीमा में उपस्थित हर नागरिक के लिए अनिवार्य होगा
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा होम क्वॉरेंटाइन का निर्देश दिए जाने पर संबंधित व्यक्ति व्यक्तियों के समूह वह परिवार को उसका पालन करना अनिवार्य होगा ऐसा ना करने पर धारा 269 आई तथा धारा 270 के तहत मुकदमा भी दर्ज हो सकता है
- मौके पर उपस्थित मैजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी नगर पालिका के स्वच्छता अमले द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करना सर्वसाधारण के लिए अनिवार्य रहेगा
- सोशल मीडिया पर अनावश्यक असत्य अपुष्ट फैलाना दंडनीय अपराध होगा साथ ही होम क्वॉरेंटाइन किए गए नागरिकों का फोटो और नाम सोशल मीडिया पर प्रकाशित करना प्रतिबंधित होगा
- यह भी उल्लेख करना आवश्यक है की एमपी पब्लिक हेल्थ act 1949 के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर 3 माह की सजा या जुर्माना भी हो सकता है
- अपने क्षेत्राधिकार में इस आदेश का पालन कराने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अधिकृत होंगे
- अपने क्षेत्राधिकार में इन आदेशों का पालन नहीं करने वाले के लिए या उल्लंघन होने पर संबंधित थाना प्रभारी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे
- दूध डेयरी फल सब्जी की दुकान है उचित मूल्य की दुकान एलपीजी गैस सिलेंडर के रिटेलर मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल नर्सिंग होम पैथोलॉजी पेट्रोल पंप खुले रहेंगे
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