सीहोर : जिले में धारा 144 लागू।
सीहोर…- सोशल मीडिया और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक संदेश, चित्र,भेजने पर प्रतिबंध। जिला दंडाधिकारी अजय गुप्ता ने धारा 144 के जारी किये आदेश। वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये धारा 144 आगामी 31.12.2019तक की मध्य रात्री तक रहेगी लागू।वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ज़िले में सोशल प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्ट्राग्राम, ग्रुप एसएमएस, और अन्य सोशल प्लेट फॉर्म पर आपत्तिजनक संदेश, चित्र, किसी समुदाय, धर्म, संप्रदाय के विरुद्ध आपत्तिजनक, भड़काऊ, टिप्पणी करने वीडियो, चित्र और लोगो को किसी के विरुद्ध असामाजिक प्रदर्शन, आंदोलन के लिए एकत्रित करने के संदेश फैलाने पर रोक लगाई है।
