सीहोर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने महिलाओं के अधिकार कानून की जानकारी
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने महिलाओं के अधिकार कानून की जानकारी
सीहोर 06 जुलाई,2019
राष्ट्रीय विधिक सेवा एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा परियोजना कार्यालय सिलाई कढ़ाई केन्द्र में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण तथा लोक अदालत के संबंध में जानकारी दी गई। शिविर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजवर्धन गुप्ता, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री एस.के. नागौत्रा, कोतवाली थाने में पदस्थ उप निरीक्षण अरसिया सिद्दकी व विनीता विश्वकर्मा, परियोजना अधिकारी श्री मोहन रेकवार सहित अन्य स्टाफ व महिलाएं तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी उपस्थित थे।
साक्षरता शिविर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजवर्धन गुप्ता द्वारा उपस्थित महिलाओं को महिलाओं के अधिकार कानून की समस्त जानकारी प्रदान की गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री एस.के. नागौत्रा द्वारा घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, लैंगिक अपराध से बालकों का सरंक्षण अधिनियम व कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कोतवाली थाने में पदस्थ उप निरीक्षण अरसिया सिद्दकी व विनीता विश्वकर्मा ने 100 नंबर डायल पुलिस सेवा, महिला सेल 1098 व 1090 नंबर, निर्भया मोबाइल, महिलाओं के साथ हो रहे घटित अपराधों को रोकने के लिए जागरुक रहने के संबंध में व उनकी सुरक्षा के संबंध में बताया। शिविर में उपस्थित अधिकारियों से महिलाओं के द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर उदाहरण देकर समझाये गये।