सीहोर : कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थल को कलेक्टर ने किया कंटेंटमेंट क्षेत्र घोषित
कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थल को
कलेक्टर ने किया कंटेंटमेंट क्षेत्र घोषित
सीहोर 14 जुलाई,2020
जिले में कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थल को कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 के तहत कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। कलेक्टर श्री गुप्ता द्वारा जारी आदेश अनुसार कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थान नगरीय क्षेत्र आष्टा के वार्ड क्रमांक 1 ईदगाह कॉलोनी अलीपुर को उत्तर में मुन्ने के मकान से दक्षिण में वहीद के मकान तक, वहीद के मकान से पूर्व में फईम के मकान तक, फईम के मकान से उत्तर में मेमूना बी के मकान तक, मेमूना बी के मकान से पश्चिम में मुन्ने के मकान तक, ग्राम दोराहा मैन रोड वार्ड क्रमांक 11 बाजार के मध्य हनुमान मंदिर के पास, पिंजारा मोहल्ला मकान क्रमांक 502 को गुड्डा इलेट्रिकल्स की दुकान से लेकर दक्षिण की ओर सईद की सीमेन्ट की दुकान तक इनके पीछे वाले भाग में वाहन कलार उत्तर पश्चिम के कोने से लेकर दक्षिण पश्चिम के आंगनवाड़ी तक एवं सड़क के दूसरी ओर की लाईन में भगवतसिंह की दुकान से लेकर कमलेश राठौर की किराना दुकान तक तक कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कंटेनमेंट एरिया के अन्तर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम कोरोनटाईन में रहना उचित होगा। कंटेनमेंट एरिया के अंदर भी आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।