सीहोर :( ऐतिहासिक फैसला)- छः साल की मासूम/अबोध नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास ,जो आरोपी के शेष प्रातिक जीवनकाल(आरोपी मरते दम तक अतिम सांस तक जेल में रहेगा) के लिए कारावास एवं 12000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित।
जिला सीहोर छः साल की मासूम/अबोध नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास जो आरोपी के शेष प्रातिक जीवनकाल(आरोपी मरते दम तक अतिम सांस तक जेल में रहेगा) के लिए कारावास एवं 12000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित
माननीय न्यायालय-स्मृता सिंह ठाकुर , विशेष न्यायाधीश जिला सीहोर
शासन की ओर से पैरवी – सुश्री निर्मला सिंह चौधरी जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई ।
अभियोजन का संक्षिप्त इस प्रकार हैं कि दिनांक 06.02.2019 को पीडिता के दादा निवासी रामदासी थाना इछावर ने रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 06.02.2019 को में मेरे साले रामसिंह के साथ नर्मदा स्नान करने नीलकंठ गये थे। मेरे साथ में मेरी पोती पीडिता उस 06 वर्ष भी साथ गयी थी । नर्मदा स्नान के बाद 6ः30 बजे इछावर जाने वाली बस से दिवाडिया पहुंचे थे तभी रास्ते में आरोपी शंकर कोरकू पिता बोदर सिंह कोरकू उम्र 35 साल निवासी बोरदी खुर्द का मिला । आरोपी शंकर कारकू पहले से ही हमारा परिचित था आरोपी ने मेरी पोती को कुरकुरे के पैकेट दिलाये और अपने कंधे पर बैठाकर आगे-आगे चलने लगा दिवाडिया गांव के पहले पहुंचते ही एक मोटर साईकल वाला आया और उसको आवाज लगाकर रोककर (लिफ्ट मांगकर) आरोपी शंकर कोरकू पीडिता को लेकर बैठ गया और ग्राम रामदासी चला गया मैंने भी कुछ देर बाद दूसरी मोटर साईकिल वाले को रोका और रामदासी की ओर रवाना हो गए जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बच्ची को शंकर कोरकू ने घर पर नहीं छोडा था । आरोपी शंकर कोरकू गांव के बाहर बावडिया की तरफ मेरी पोती को गेहू के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कृत्य करने लगा वह बच्ची चिल्लाने लगी तो आरोपी ने अपना गमछा निकालकर उसका मुंह बांध दिया और उसके साथ दुष्कृत्य किया और आरोपी ने बच्ची का अपने गमछे से गला कसकर बांधकर हत्या का प्रयास किया और धमकी दी की किसी को बताएगी तो जान खत्म कर दूंगा बच्ची उस समय असहाय थी । उसने सिर हिलाकर कहा किन किसी को नहीं बताउंगी । आरोपी ने रात के करीब 11ः30 बजे बेहोशी की हालत में बच्ची को घर पर छोडा और भाग गया । आरोपी पूर्व से आपराधिक प्रवृत्ति का था । उसके ऊपर इछावर थाने में कई अपराध पंजीबद्ध थे । जिसमें आरोपी द्वारा एक दुष्कर्म का मामला भी पूर्व में दर्ज था ।
आरोपी ने अपराध को पुनः दोहराते हुए गंभीर घटना कारित की आरोपी शंकर पिता बोंदरसिंह कोरकू उम्र 35 साल निवासी बोरदीखुर्द थाना इछावर को दिनांक 06/02/2019 को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । आरोपी द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य डीएनए से भी अपराध की पुष्टि होना प्रमाणित हुई । पीडिता 4-5 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही और उसका चिकित्सकों द्वारा इलाज किया गया आरोपी का उक्त त्य जघन्य अपराध एवं मामले की गंभीरता को देखते हुए एवं अबोध असहाय पीडिता की उम्र के मापदण्ड एवं पीडि़ता की मानसिक एवं शरीरिक पीडा को ध्यान में रखते हुए आरोपी द्वारा किया गया जघन्य अनैतिक कुरूता भरा अपराध कारित किया गया है आरोपी ने खेत में एक भेडिये ( जानवर ) की तरह पीडिता को दबोच कर ( मुंह टॉवल से बांधकर ) गेहूँ के खेत ले जाकर घटना कारित की है । माननीय न्यायालय स्मृता सिंह ठाकुर विशेष न्यायाधीश जिला सीहोर द्वारा अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्को से सहमत होकर आरोपी शंकर कोरकू पिता बोदर सिंह कोरकू उम्र 35 साल निवासी बोरदी खुर्द थाना इछावर को धारा 376ए,बी, 506 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 5/6 पॉक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास जो आरोपी के शेष प्रातिक जीवनकाल (आरोपी मरते दम तक अंतिम सांस तक जेल में रहेगा) के लिए सश्रम कारावास व 10000 / - रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
उक्त प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक सीहोर श्री एस.एस.चौहान द्वारा प्रकरण का त्वरित अनुसंधान एवं शीघ्र निराकरण कर सजायाबी कराये जाने के उद्देश्य से मामले को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया । श्री पुरुषोत्तम शर्मा डीजी/संचालक लोक अभियोजन द्वारा प्रकरण की सतत समीक्षा/मानीटरिंग की गई । जघन्य सनसनीखेज के नोडल अधिकारी अति. पुलिस अधीक्षक समीर यादव द्वारा प्रकरण पर निगरानी रखते हुए साक्षी को न्यायालय में उपस्थित रखने के लिए समीक्षा की गई