सीहोर : उपभोक्ता फोरम के द्वारा दिलाई गई बीमा राशि
उपभोक्ता फोरम के द्वारा दिलाई गई बीमा राशि
सीहोर। जिला उपभोक्ता फोरम सीहोर के विद्वान अध्यक्ष के द्वारा अपने महत्वपूर्ण फैसले में परिवादी सपना राठौर को भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमा धनराशि दस लाख रूपये 9 प्रतिशत ब्याज सहित मानसिक कष्ट 5 हजार रूपये दो माह में भुगतान करने के आदेश पारित किए है।
उपभोक्ता फोरम के एडवोकेट जीडी बैरागी ने बताया कि चिंतामन गणेश मंदिर क्षेत्र निवासी सपना राठौर पत्नि स्वर्गीय अजय कुमार राठौर ने अपने पति के जीवन काल में एलआईसी से जीवन बीमा कराया था परिवादी के पति की मौत बीमा कराने के दो वर्ष बाद हो गई। परिवादी ने एलआईसी को समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर बीमा क्लेम की मांग की लेकिन एलआईसी ने दावा निरस्त कर दिया। परिवादी ने दुखी होकर अपना पक्ष उपभोक्ता फोरम में रखा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजकुमार भावे एवं सदस्यगण क्षमा चौरे, शिव मोहन चतुर्वेदी ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनकर और रिकार्ड का अवलोकन कर एलआईसी को आदेशित किया की परिवादी को दस लाख रूपए बीमा धन राशि दो माह के अंदर देने और दावा तारिख से 9 प्रतिशत ब्याज भुगतान करने और वाद व्यय के लिए दो हजार रूपए देने का आदेश दिया।