सीहोर/आष्टा : नाबालिक से रेप के आरोपी की जमानत निरस्त*
*नाबालिक से रेप के आरोपी की जमानत निरस्त*
मीडिया सेल प्रभारी- श्री केदार सिंह कौरव द्वारा बताया गया कि- घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22/08/2019 को फरियादी ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 22/08/2019 के दिन करीबन 12:30 बजे की बात है उसकी लडकी जो घर पर थी। फरियादी घर के उपर का झाडू लगा रही थी तब वह नीचे उतरी तो उसने देखा कि उसकी लडकी घर पर नही थी। उसने आस-पास तलाश किया नही मिली । उसने लडकी की तलाश आस-पास गांव रिश्तेदारी में की लेकिन उसका कोई पता नही चला। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना पार्वती में अपराध क्र. 200/2019 अंतर्गत धारा 363 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण में विवेचना की गई। दौरान विवेचना दिनांक 30/12/2019 को अभियोक्त्री को दस्ताटब कर उसके कथन लेखबद्ध किये गये। अभियोक्त्री ने अपने कथन में आरोपी आकाश भील ग्राम बारोडी द्वारा उसे बहला-फुसलाकर शादी का झासा देकर अपने साथ ले जाना और उसकी मर्जी के बिना उसके साथ बालात्कार किया जाना बताया । अभियोक्त्री के उक्त कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 366,376 भादवि एवं पाक्सोअ एक्ट कि धारा 5/6 का ईजाफा किया गया ।
माननीय न्यायालय सुश्री सरिता वाधवानी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आष्टा के न्यायालय में विडिया कान्फ्रों सिंग के माध्य म से अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध अभियोजन कि ओर से देवेन्द्र सिंह ठाकुर, अतिरिक्ति जिला अभियोजन अधिकारी,कि ओर से किया गया जिसके फरस्वरूप न्यायालय द्वारा अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया