आदतन अपराधी को छह माह के लिए किया जिला बदर
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अजय गुप्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत जितेन्द्र राठौर पिता सुरेश राठौर निवासी मानस भवन के पास आष्टा थाना आष्टा को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। जितेन्द्र राठौर के विरुद्ध लगातार गाली गलौच करने, मारपीट करने, शस्त्र लेकर घूमने, जुआ-सट्टा द्वारा अवैध रूप से धन अर्जित करना जैसे प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। जितेंद्र की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इसके विरुद्ध समय-समय पर प्रतिबंध तक कार्रवाई भी की गई फिर भी इसके द्वारा अपनी आदत में कोई सुधार नहीं लाया जा रहा है।
जितेन्द्र राठौर के विरुद्ध निरंतर चोरी, नकाबजनी, लूट जैसी घटनाओं का आदतन अपराधी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर कलेक्टर द्वारा यह कार्रवाई की गई है। जितेन राठौर को भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास, शाजापुर एवं राजगढ़ जिले की राजस्व सीमाओं से 6 माह के लिए निष्कासित किया गया है। जितेन राठौर जहां भी रहेगा वहां के पुलिस अधीक्षक को उस क्षेत्र में उपस्थिति की निरंतर सूचना देता रहेगा यदि अन आवेदक के विरुद्ध किसी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हो तो उसकी सुनवाई में भी उपस्थित रहने के लिए पुलिस अधीक्षक सीहोर तथा थाना प्रभारी आष्टा को सूचित करेगा।
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