बोर्ड परीक्षा के लिए धारा 144 के तहत कलेक्टर ने किया आदेश जारी
बोर्ड परीक्षा के लिए धारा 144 के तहत कलेक्टर ने किया आदेश जारी
सीहोर, 28 फरवरी, 2019
मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल वार्षिक परीक्षा एक मार्च 2019 से 02 अप्रैल 2019 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षाओं के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा 60 दिवस की अवधि हेतु दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेश प्रसारित किया है। यह आदेश गुरूवार 28 फरवरी 2019 से प्रभावशील है।
इस आदेश के तहत परीक्षा केन्द्र के परिसर में ऐसा कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा जिसके पास परीक्षा आयोजन से संबंधित प्रवेश का आदेश न हो। परीक्षा केन्द्र के परिसर में प्रवेश करने वाले समस्त अधिकारी, कर्मचारी सदैव पहचान पत्र धारित करेंगे। परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित होगा एवं परीक्षा केन्द्र में पदस्थ समस्त कर्मचारी अपना मोबाइल फोन केन्द्राध्यक्ष की अभिरक्षा में अलमारी में ताला बंद एवं सीलबंद रखेंगे। यदि किसी के पास मोबाइल फोन पाया जाता है तो दंण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा केंन्द्र के 100 मीटर के दायरे में चार या चार से अधिक व्यक्तियों का एक साथ जमा होना वर्जित होगा। कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि सभी केन्द्राध्यक्ष इस आदेश की प्रति परीक्षा केन्द्र पर अनिवार्य रूप से चस्पा करे एवं पालन सुनिशिचत कराएं।