मतदान दिवस पर अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों को दिशा निर्देश जारी अभ्यर्थी 200 मीटर क्षेत्र के बाहर लगाएंगे स्टॉल
अनिल उपाध्याय
देवास /खातेगांव
लोकसभा निर्वाचन 2019 में मतदान दिवस पर अभ्यर्थी अपने लिए, एजेण्ट के लिए एवं कार्यकर्ता/पार्टी कार्यकर्ता के लिए एक-एक वाहन का उपयोग कर सकेंगे। इन वाहनों में वाहन चालक सहित 5 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। यदि अभ्यर्थी उस संसदीय क्षेत्र में अनुपस्थित है, तो कोई अन्य व्यक्ति उन वाहनों का उपयोग नहीं कर सकेगा। अभ्यर्थी अथवा दल मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर न तो प्रचार कर सकता है और न ही प्रचार सामग्री/पोस्टर आदि लगा सकेगा। साथ ही, मतदाताओं को लालच देना, मतदाताओं को डराना/धमकाना आदि कार्य नहीं करेगा और मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में लाऊड स्पीकर, मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेगा।
अभ्यर्थी मतदान केन्द्र के 200 मीटर के क्षेत्र के बाहर अपना स्टॉल लगा सकेगा, जिसमें एक टेबिल, दो कुर्सी एवं 3 फिट x 1.5 फिट के बैनर का उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए पूर्व से स्थानीय निकाय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसका व्यय उनके निर्वाचन व्यय में जुड़ेगा। अभ्यर्थी अथवा दल मतदाताओं को सादे सफेद कागज पर वोटर स्लिप वितरित कर सकता है, परन्तु इस पर्ची पर अभ्यर्थी का नाम अथवा दल का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं होगा।