तहसीलदार ने किया आदेश जारी
किसानो की उपज का भुगतान नहीं करने वाले व्यापारी की संपत्ति कुर्क कर विक्रय की उद्घोषणा जारी,
खातेगांव /
मण्डी खातेगाँव में फर्म साकेतकुमार द्वारा 200 से अधिक कृषको के क्रय कृषि उपज के मूल्य राशि भुगतान नही किये जाने के प्रकरण में मण्डी प्रशासन द्वारा मण्डी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत की गई कार्यवाही के तारतम्य में फर्म के साकेतकुमार निवासी खातेगांव की सम्पत्ति कूर्क कर विक्रिय की उद्घोषणा तहसीलदार खातेगांव निधि चौकसे द्वारा द्वारा जारी
कर दी गई है। उक्त प्रकरण में साकेतकुमार जैन की सर्वे नम्बर /0338/15 रकबा 0.22 हैक्टेयर भूखण्ड को कूर्क करते हुये शोध्य राशि 2,48,36,102/- रूपये एवं आदेशिका शुल्क 500/- रूपये की वसूली हेतु प्रारूप छ में तहसीलदार खातेगांव द्वारा उद्घोषणा का प्रकाशन करते हुये राशि जमा न होने की स्थिति में सम्पत्ति के सार्वजनिक नीलामी की तारीख 04 जून 2019 रखी गई है। उद्घोषणा का प्रकाशन समाचार पत्रो के साथ-साथ तहसील खातेगांव कार्यालय, जनपद पंचायत खातेगांव, नगर परिषद् खातेगांव, मण्डी कार्यालय खातेगांव के सूचना पटल पर भी चस्पा कर प्रकाशित की गई है। मुक्त जानकारी मंडी सचिव राकेश दुबे द्वारा दी गई