आष्टा: भाजपा नगर अध्यक्ष ने कहा कि ,जनपद अध्यक्ष पद पर यथावत रहेंगे धारासिंह पटेल,उच्च न्यायालय के आदेश में स्थिति हुई साफ
जनपद अध्यक्ष पद पर यथावत रहेंगे धारासिंह पटेल उच्च न्यायालय के आदेश में स्थिति हुई साफ
आष्टा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा जनपद अध्यक्ष के विरूद्ध दिए गए आदेश को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निलंबित कर दिया गया । इस प्रकार जनपद अध्यक्ष धारासिंह पटेल अपने पद पर पूर्ववत बने रहेंगे।
इस सम्बंध में आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई हेतु 8 मार्च 2019 का समय दिया गया था। 08 मार्च 2019 को श्रीमान उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व के अपने आदेश को आगामी दिनांक तक जारी रखने के निर्देश देते हुऐ आपत्तिकर्ताओं को दस्तावेज पेश करने हेतु उक्त प्रपत्र दिया है। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश अनुसार जनपद अध्यक्ष पद पर यथावत बने रहेंगे। इधर जनपद अध्यक्ष धारासिंह पटेल ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश की कॉपी भी अवोदन पत्रों के साथ आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल कलेक्टर सीहोर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आष्टा को भी सौंपी गई है। इस सम्बंध में आगे जानकारी देते हुऐ भाजपा नगर अध्यक्ष अतुल शर्मा जी ने बताया कि जनपद अध्यक्ष धारासिंह पटेल के पक्ष में उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया है, उससे भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह व्याप्त है। विधायक रघुनाथसिंह मालवीय, बाबूलाल पटेल, ललित नागौरी, मानसिंह इलाही, अनोखीलाल खण्डेलवाल, कृपालसिंह पटाड़ा, जीवनसिंह मण्डलोई, आजादसिंह पहलवान, कल्याणसिंह, विक्रम कप्तान, गजराजसिंह पटेल ग्राम अध्यक्ष प्रेमसिंह मेवाड़ा, युवराजसिंह, रूपेश पटेल, जयसिंह ठाकुर, कुमेरसिंह, मिट्ठुपुरा, मानसिंह गवाखेड़ा, सोभाग्यसिंह मेवाड़़ा, देवजी पटेल, मनोहरसिंह, हरिसिंह, ब्रिज सोनी, सजनसिंह, हरेन्द्रसिंह ठाकुर, विष्णु परमार, राकेश प्रजापति, गजेन्द्र मालवीय, महेश कर्मोदिया।